UP Scheme: सरकार अब जातीय भेदभाव को समाप्त करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं पर काम कर रही है। खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए शादी करने वालों को 2.5 लाख रुपये देने की घोषणा की है।
UP Scheme: योगी सरकार का ऐलान, अंतरजातीय विवाह करने वालों को मिलेगा 2.5 लाख रुपये
अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें विशेष रूप से उन स्वर्ण जातियों के लिए सरकारी लाभ दिया जा रहा है जो दलित समुदाय से विवाह करती हैं।
इंटरकास्ट मैरिज योजना के तहत लाभ
केंद्रीय सरकार इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वालों को 2.5 लाख रुपये देती है। यह योजना 2013 से शुरू हुई थी और इसके तहत लाभ उठाने के लिए शर्तें तय की गई हैं। हरियाणा सरकार भी इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये देती है। वहीं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के लिए क्रमशः 50,000 रुपये और 2.5 लाख रुपये प्रदान करती हैं। राजस्थान सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
योग्यता और शर्तें
यह योजना केवल उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने दलित समुदाय के सदस्य से विवाह किया है। आवेदन करने के लिए शादी का पंजीकरण हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल पहली शादी करने वालों को एक बार ही मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ पहले ले चुका है, तो भविष्य में उस व्यक्ति के खाते से लाभ राशि काट ली जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
केंद्रीय सरकार के इंटरकास्ट मैरिज स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए शादी के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है। आवेदन फार्म भरने के बाद इसे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है। इसके अलावा, आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकारों की वेबसाइटों से भी आवेदन की प्रक्रिया जान सकते हैं, जैसे कि राजस्थान के लिए इस लिंक पर जा सकते हैं।