Punjab News: पंजाब के पटियाला जिले के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। पटियाला की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि म्युनिसिपल कमेटियों, नगर पंचायतों और गांव की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को अपने घर में किरायेदार, नौकर या पेइंग गेस्ट रखने पर उनका पूरा विवरण पास के पुलिस थाने या चौकी में दर्ज करवाना होगा।
यह आदेश विशेष रूप से पटियाला जिले की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जहां चंडीगढ़ और हरियाणा के निकटता के कारण बड़ी संख्या में लोग नौकरी, काम, पढ़ाई, या व्यवसाय के लिए आते हैं। इनमें से कई लोग किराए पर रहते हैं और अपराधों में लिप्त होने के बाद लौट जाते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में खलल पड़ सकता है।
इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किरायेदारों और पेइंग गेस्ट का रिकॉर्ड पुलिस के पास हो, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनकी जानकारी जल्दी प्राप्त की जा सके। यह आदेश 5 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा और इसका पालन करना सभी संबंधित लोगों के लिए अनिवार्य होगा।
Punjab: पंजाबवासियों के लिए जरूरी खबर, Voter Card की सूची मे संशोधन प्रक्रिया शुरू