मोतिहारी: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत नए सिरे से सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र में शुरू हो चुका है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इस योजना के तहत जिले के वंचित पात्र परिवारों का सर्वेक्षण कराने के लिए पोर्टल खोल दिया है। विभाग ने सर्वेक्षण को 31 मार्च 2025 तक पूरा करने की डेडलाइन निर्धारित की है। इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर सर्वेक्षणकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है।
PMAY-G: किन लोगों को नहीं दिया जायेगा घर
इस योजना के लिए विभाग ने आवेदन प्रक्रिया के 10 नियम निर्धारित किए हैं। पात्र परिवारों का चयन इन नियमों के आधार पर किया जाएगा। जिन किसानों की केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) लिमिट ₹50,000 से अधिक है, वे इस योजना के लाभ के लिए अपात्र होंगे। इसके अलावा, पक्के आवास वाले ग्रामीणों और तीन पहिया या चार पहिया मोटर वाहनों और कृषि उपकरणों के स्वामियों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
किसान जिनके पास ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि या 11.5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि है, वे भी योजना के तहत लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, जो गैर-कृषि उद्यम से जुड़े हैं या जो इनकम टैक्स और व्यवसाय कर अदा करते हैं, उन्हें भी इस योजना से वंचित रखा जाएगा।
PMAY-G: कैसे करें आवेदन
इस योजना के पात्र व्यक्ति स्वयं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन में “आवास प्लस-2024 सर्वे” और “आधार फेस आईडी ऐप” डाउनलोड करना होगा। हर मोबाइल फोन से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया के लिए लाभार्थी का आधार नंबर अनिवार्य किया गया है।
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