चंडीगढ़ : हरियाणा में वर्षों पहले बसी कॉलोनियों को अब समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, उन्हें यह सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने 50 वर्ष पुराने नियमों को बदलकर कॉलोनियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं।
विधेयक की सूचना जारी हुई
हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन (संशोधन) विधेयक का नोटिफिकेशन सोमवार को विधि और विधायी विभाग ने जारी किया है। यह विधेयक नगरीय क्षेत्रों का विकास और नियंत्रण करता है। इससे राज्य के नगरीय क्षेत्रों में सही योजना और विकास होगा।
नए कंप्लीशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं
यह विधेयक शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार लाने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 में संशोधित किया गया है। यह संशोधन सरकार ने कॉलोनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने में तेजी लाने और पहले से बसी परियोजनाओं को समापन प्रमाण पत्र देने के लिए किया है। जहां प्लॉटेड कॉलोनियों के अलावा सभी बिल्डिंग ब्लॉकों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया है ऐसी कॉलोनियों में, पूरे क्षेत्र को आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र मिल गया है, इसलिए उन्हें अब नए सिरे से कंप्लीशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। प्लाटेड कॉलोनियों में, पूरे क्षेत्र के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, उन्हें अब नए सिरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है।
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