Income Tax : विरासत मे मिली प्रॉपर्टी पर लगता है इतना टैक्स, जानिए Rules

Income Tax : बाप दादा की प्रॉपर्टी तो विरासत में मिलती ही है लेकिन क्या आप इससे जुड़े कुछ नियमों के बारे में भी जानते हैं आप दादा से मिली प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगता है आई आज की खबर में हम आपको बताते हैं कि आप दादा की विरासत में मिली प्रॉपर्टी के क्या नियम है और इस पर कितना टैक्स लगता है नीचे जानिए

Income Tax : बाप-दादा से मिली अगर किसी भी प्रकार की property मिली है जो अगर आप बेचते है तो किसी भी प्रकार का profit या loss tax योग्य होगी। जहां property बिक्री से पहले 24 महीने से अधिक समय तक रखी गई है। उसे दीर्घकालिक पूंजीगत property माना जाएगा और इसकी बिक्री से होने वाले किसी भी profit या loss को दीर्घकालिक पूंजी profit या loss माना जाएगा। अन्यथा इसे अल्पकालिक पूंजीगत property माना जाएगा और परिणामी profit या loss को अल्पकालिक पूंजीगत profit या loss माना जाएगा।

आपके profit की गणना–Income Tax

आप और सह-उत्तराधिकारी प्रत्येक को विरासत के रूप में propert में 1/14वां part और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अर्जित 6/14वां part प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार, पूंजीगत profit की गणना इस प्रकार की जाएगी। आपके और सह-उत्तराधिकारी द्वारा विरासत में मिले प्रत्येक 1/14वें shareके लिए, जिस कार्यकाल के लिए property आपके दादाजी के पास थी। उस विरासत में मिले share की अवधि की गणना के लिए विचार किया जाएगा।

property में इस धारणा पर कि property एक दीर्घकालिक पूंजीगत propert है, LTCG की गणना अधिग्रहण और सुधार की अनुक्रमित लागत से कम की गई बिक्री और ऐसी property के अधिग्रहण के लिए सीधे किए गए किसी भी खर्च के बीच अंतर के रूप में होगी ।

Tax

इस प्रयोजन के लिए अधिग्रहण की खर्च आपके दादाजी के हाथ में वास्तविक लागत होएगी। अगर property 1 apr 2001 से पहले अर्जित की गई थी तो 1 अप्रैल 2001 को property का उचित बाजार rate या tax पेयर के विकल्प के अनुसार अधिग्रहण और सुधार की मूल लागत पर पूंजीगत profit की गणना के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। LTCG पर 20% की दर से tax लगाया जाता है साथ ही लागू sircharge और सेस भी लगाया जाता है।–Income Tax

विरासत की property

इसके अलावा आवासीय property की बिक्री से LTCG के मामले में सेक्शन 54 (किसी अन्य आवासीय गृह property में पुनर्निवेश) या 54EC निर्दिष्ट बांड की खरीद के तहत छूट का profit आप दोनों अपने संबंधित शेयरों के लिए ले सकते हैं। निर्दिष्ट property में निवेश और सभी प्रासंगिक शर्तों की पूर्ति के अधीन है।–Income Tax

Mandi Bhav : Haryana के Sirsa Mandi मे इस भाव पर बिक रही है फसलें, फटाफट जानिए

आपके और सह-उत्तराधिकारी द्वारा अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अर्जित 6/14वें share के लिए हैं। अधिग्रहण की date को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से खरीद की तारीख माना जाएगा। अधिग्रहण की लागत इसके अधिग्रहण के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि होगी।

अगर property में संबंधित part 24 महीने से अधिक समय तक अर्थात अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अधिग्रहण की तारीख से लेकर पूरी property की वास्तविक बिक्री की तारीख तक रखा गया था तो इसे दीर्घकालिक पूंजीगत property माना जाएगा और LTCG की गणना की जाएगी।–Income Tax

Leave a Comment