Haryana Update: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को एक बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों से पेंशन फंड से लिए गए एडवांस (कम्यूटेड वैल्यू) की रिकवरी शुरू करने के आदेश दिए हैं। यह वसूली अब किश्तों में होगी और इसकी शुरुआत जून 2024 से हो चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, इन पेंशनर्स को अब जनवरी 2025 से कम पेंशन मिलेगी।
आदेश के बारे में जानकारी
हरियाणा के अलावा मुख्य सचिव (वित्त) ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में सूचना दे दी है। आदेश के अनुसार पेंशन वितरित करने वाले बैंकों को तुरंत कम्यूटेड वैल्यू की वसूली फिर से शुरू करने के लिए कहा गया है, जो पहले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई थी। पेंशन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है।
समझें पूरा मामला चार पॉइंट्स में
कर्मचारियों का फंड: जब भी कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है, तो उसकी दो तरह से कटौती होती है — एक कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और दूसरी पेंशन के लिए।
रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालना: रिटायर होने पर कर्मचारी EPF का पूरा पैसा निकाल सकता है और पेंशन फंड का एक हिस्सा निकाल सकता है, जिसे कम्यूटेड वैल्यू कहा जाता है।
पेंशन में कटौती: अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी कम्यूटेड वैल्यू निकालता है, तो उसकी पेंशन से सरकार धीरे-धीरे वह राशि काटकर वापस करती है।
हरियाणा में लागू फैसला: हरियाणा सरकार अब उन पेंशनर्स से रिकवरी करेगी, जिन्होंने कम्यूटेड वैल्यू ली थी लेकिन उन्हें पूरी पेंशन मिलती रही। अब उनकी पेंशन से हर महीने किश्तें काटी जाएंगी।
पंजाब से जुड़ा मामला
यह फैसला पंजाब से जुड़ी एक याचिका पर आधारित है। 27 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 10 साल या उससे ज्यादा पहले रिटायर हुए पेंशनर्स से कम्यूटेड वैल्यू की रिकवरी करने का आदेश दिया था। इसी फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने भी इसे लागू करने का निर्देश जारी किया है। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने यह साफ किया था कि यह आदेश अब हरियाणा में भी लागू होगा।
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हाईकोर्ट का आदेश
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार को उन रिकवरियों को भी लागू करने का अधिकार है, जिन पर पहले अंतरिम आदेशों के माध्यम से रोक लगाई गई थी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ याचिकाओं में मांग की गई थी कि पेंशन से एडवांस ली गई राशि की कटौती 15 साल की बजाय 11-12 साल में ही पूरी कर दी जाए, ताकि उसके बाद पेंशन पूरी मिल सके।
इस आदेश के बाद हरियाणा सरकार उन पेंशनर्स से पैसे की वसूली करेगी जिन्होंने एडवांस लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरी पेंशन मिलती रही। अब उन्हें कम पेंशन मिलेगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।