गांधीनगर: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) का लाभ देने का फैसला किया है। इस फैसले से 60,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
OPS को लेकर वित्त विभाग ने किया आधिकारिक ऐलान
गुजरात सरकार के वित्त विभाग ने OPS से संबंधित एक आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित और निश्चित वेतन (Selected and Fixed Salary) वाले कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। यह घोषणा उन कर्मचारियों के लिए की गई है, जिन्हें Old pension scheme का लाभ नहीं मिल रहा था। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर रहा है, जिससे अब इन कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है।
क्या है पुरानी पेंशन योजना (OPS)?
OPS के तहत, सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। यह योजना कर्मचारी के कार्यकाल और मूल वेतन पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारियों को अपने वेतन से योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देती है।
फैसले का असर
इस फैसले का असर राज्य के 60,000 से अधिक कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो 2005 से पहले अपनी सेवाएं शुरू कर चुके हैं। सरकार ने कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता और उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। वहीं OPS की बहाली से कर्मचारियों और उनके परिवारों के बीच खुशी का माहौल है।
OPS बनाम NPS: दोनों मे क्या फर्क है?
पुरानी पेंशन योजना (OPS)
रिटायरमेंट के समय वेतन का 50% मिलता है।
कोई योगदान नहीं देना पड़ता।
जीवनभर के लिए सुनिश्चित पेंशन।
नई पेंशन योजना (NPS)
पेंशन बाजार आधारित है और कर्मचारियों को अपने वेतन से अंशदान करना पड़ता है।
भविष्य की पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।
रिटायरमेंट के समय सुनिश्चित राशि नहीं।