RBI Guidelines for 10 Rupees: आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) समय-समय पर भारतीय मुद्रा के सिक्कों और नोटों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी करता रहता है। हाल ही में, 10 रुपये के सिक्के को लेकर बाजार में कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं, जिसके बाद आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्के को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर आपके पास भी 10 रुपये के सिक्के हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करते वक्त किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है। आइए जानते हैं आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्के को लेकर क्या नया दिशा-निर्देश जारी किया है।
RBI की नई गाइडलाइंस 10 रुपये के सिक्के को लेकर
आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 10 रुपये के सिक्के का चलन पूरी तरह से वैध है और इसको लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों को खत्म किया है। हालांकि, कई जगहों पर दुकानदार और वाहन चालक इसे स्वीकार करने से मना करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। इससे लोगों को असुविधा हो रही है, खासकर जब वे इसे कैश ट्रांजैक्शन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं।
क्या कहते हैं RBI के दिशा-निर्देश?
आरबीआई ने यह साफ किया है कि भारतीय मुद्रा में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के पूरी तरह से मान्य हैं और इनका चलन जारी रहेगा। 10 रुपये के सिक्के को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसे आरबीआई ने तुरंत खारिज किया है और इसे पूर्ण रूप से वैध मुद्रा करार दिया है।
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10 रुपये सिक्के को लेने से इंकार करना कानूनी अपराध: RBI
यदि कोई दुकानदार या वाहन चालक 10 रुपये के सिक्के को स्वीकार करने से मना करता है, तो यह भारतीय दंड संहिता और मुद्रा अधिनियम (Currency Act) के तहत अवैध माना जाता है। ऐसी स्थिति में, उपभोक्ता पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐसा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यह एक अपराध माना जाता है।