Transfer Rules: बदल गए तबादले के नियम, अब ऐसे होगा अधिकारियों का ट्रांसफर

Haryana Transfer Rules Changed: हरियाणा सरकार ने स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य कर्मचारियों के तबादले में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

Transfer Rules: अब हर तबादला HRMS मॉड्यूल के जरिए

सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के जरिये ही जारी किया जाएगा। अगर कोई आदेश HRMS से बाहर जारी होता है, तो उसे अवैध माना जाएगा।

मुख्य सचिव का स्पष्ट निर्देश
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि सभी स्थानांतरण आदेश—चाहे वे अस्थायी हों या स्थायी—HRMS प्लेटफॉर्म पर ही जारी किए जाएंगे। इसके बिना कर्मचारी को नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी।

अनिवार्य प्रक्रियाएं
स्थानांतरण आदेश के बाद, कर्मचारी को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑनलाइन HRMS प्रणाली पर दर्ज करनी होगी।
किसी भी तबादले के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति जरूरी है। इसके बिना स्थानांतरण संभव नहीं होगा।

क्यों जरूरी है यह कदम?
हाल ही में सरकार ने पाया कि कई विभाग, बोर्ड, और निगम बिना HRMS प्रणाली और मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति लिए तबादले कर रहे थे। यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है।

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उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने फिर दोहराया है कि ग्रुप A, B, C और D कर्मचारियों के तबादले बिना मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी और HRMS प्रक्रिया के नहीं होंगे। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस कदम से हरियाणा सरकार न केवल स्थानांतरण प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि कर्मचारियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में भी आगे बढ़ेगी।

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