Toll Tax Rules : मोदी सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक नया निर्णय लिया है सरकार ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं जिनके अनुसार इन लोगों को टोल टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा नीचे जानिए पूरी डिटेल में
Toll Tax Rules : मोदी Govt ने Toll Tax से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नए Rules बनाए हैं, जिसके अनुसार निजी वाहन चालकों को Toll Tax नहीं देना होगा यदि वे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट System का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, यदि ये चालक Toll रोड का उपयोग 20 KM के दायरे में करते हैं, तो उन्हें कोई Toll Tax नहीं चुकाना होगा। यह उठाया गया कदम पूरे देश में लागू किया जाएगा।
परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि निजी वाहन मालिकों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 20 KM तक यात्रा करने पर कोई Tax नहीं देना होगा। यह छूट केवल उन वाहनों के लिए मान्य होगी, जिनमें GNSS System सक्रिय है। यदि कोई निजी वाहन चालक 20 KM से अधिक दूरी तय करता है, तो Toll वास्तविक दूरी के आधार पर वसूला जाएगा।
Govt ने लागू किया GNSS-–Toll Tax Rules
हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्रालय ने Fastag के साथ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट System आधारित Toll System लागू करा है। हालांकि, यह प्रणाली पूरे इंडिया में नहीं फैली हुई है। वर्तमान में, Govt इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कर्नाटक के National-Highway 275 और हरियाणा के National-Highway 709 (पानीपत-हिसार) पर लागू करेगी । इस परियोजना की सफल रिपोर्ट के आधार पर, Govt देश के अन्य हाईवेज पर भी GNSS Toll System को लागू करने की योजना बनाएगी–Toll Tax Rules