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RBI ने राज्यों को दी चेतावनी: बढ़ते सब्सिडी खर्चों पर दे डाली ये सलाह

rbi warning regarding subsidy expenses

RBI warned the states: Gave this advice on increasing subsidy expenses

RBI on Subsidy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को राज्यों द्वारा बढ़ते सब्सिडी खर्च (subsidy) पर चिंता व्यक्त की और ऐसे खर्चों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता जताई। केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट ‘राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन’ में कहा कि राज्यों को अपने सब्सिडी खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि यह अन्य उत्पादक खर्चों को प्रभावित न करे।

राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में कृषि ऋण माफी, मुफ्त सेवाएं (जैसे कृषि और घरेलू बिजली, परिवहन, गैस सिलेंडर) और किसानों, युवाओं, तथा महिलाओं को नकद हस्तांतरण शामिल हैं। इन सब्सिडियों को राजनीतिक रूप से चुनावों से पहले चुनावी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाया जाता है।

आरबीआई (RBI) ने यह भी उल्लेख किया कि कई राज्यों ने कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को मौद्रिक सहायता की घोषणा की है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ऐसे खर्चों से राज्य सरकारों के पास उपलब्ध संसाधन समाप्त हो सकते हैं और इससे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में रुकावट आ सकती है। उच्च ऋण-जीडीपी अनुपात, बकाया गारंटी और बढ़ते सब्सिडी बोझ के कारण राज्यों को विकास और पूंजीगत खर्च को प्राथमिकता देते हुए राजकोषीय समेकन की दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है।

आरबीआई ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए सब्सिडी खर्च (subsidy) की तुरंत समीक्षा की जरूरत है, ताकि ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और गरीबी कम करने में मदद मिले।

आरबीआई (RBI) ने यह उल्लेख किया कि राज्य सरकारों ने 2021-22 से 2023-24 तक अपने सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रखने में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने और व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है।

आरबीआई की रिपोर्ट (RBI report) में यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्य अपने कर प्रणालियों को बेहतर बनाने और अपनी कर क्षमता बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें। इसके अलावा, यह भी सलाह दी गई कि राज्य गैर-कर राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष रूप से बिजली, पानी और परिवहन सेवाओं के शुल्क में समय पर संशोधन करें।

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