कपूरथला (Punjab): जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा में बनाए गए जेईई मेन परीक्षा केंद्र के 300 मीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
आदेश के तहत, 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को पहली शिफ्ट (सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक), 8 अप्रैल को दूसरी शिफ्ट (दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक) और 9 अप्रैल को पहली शिफ्ट (सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक) साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
Rajasthan में राशन घोटाला: 4,000 क्विंटल गेहूं गायब, अधिकारियों पर उठे सवाल
इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीनियर पुलिस कप्तान, कपूरथला को सौंपी गई है।