Power Meter: आपको बता दें, की मंडल आयुक्त हिसार और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं के सभी डिफेक्टिव मीटर तुरंत बदले जाएं।
किसी भी ऑपरेशन कार्यालय में कोई भी खराब, बंद, जला या डिफेक्टिव मीटर नहीं होगा। दिसंबर 2024 तक बिजली उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदल जाएंगे।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के सभी डिफेक्टिव मीटर को तत्काल बदलकर नए मीटर लगाए जाएंगे।
रेड जोन/नो फ्लाइंग जोन-Power Meter
28 नवंबर 2024 को, जिलाधिकारी अनीश यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की उपधारा 3 के अनुसार, मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण और उनकी सुरक्षा श्रेणी जेड प्लस को दृष्टिगत रखते हुए हेलीपेड और उसके आसपास के क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में ड्रोन, पैरा ग्लाईडर, हॉट बैलून या अन्य उड़ने वाले वाहनों के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया।
वीआईपी के प्रस्थान होने तक यह आदेश लागू रहेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति दंडनीय होगा।