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OPS Scheme: सरकारी कर्मचारी बांटे मिठाई, सरकार ने दिये पुरानी पेंशन व्यवस्था जारी रखने के संकेत

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OPS Scheme: राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना (OPS Scheme) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान मे OPS को लागू किया था, और अब भजनलाल सरकार ने इसे जारी रखने का इशारा किया है। इस घोषणा से राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

NPS से पैसा निकालने वालों को छूट

राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए राहत की घोषणा की है जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत जमा राशि को पहले ही निकाल लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को यह पैसा तुरंत वापस जमा नहीं करना पड़ेगा।

सेवानिवृत्ति के दौरान होगा एडजस्टमेंट

निकाली गई राशि को कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय नियमानुसार समायोजित किया जाएगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने पहले पैसा निकाला था और अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आने की उम्मीद कर रहे थे।

OPS Scheme लागू रहने की संभावनाएं मजबूत

भजनलाल सरकार की इस घोषणा के बाद OPS Scheme के जारी रहने की संभावना और प्रबल हो गई है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी, जिन्होंने NPS के तहत धन निकासी की है, उन्हें रकम वापस जमा करने में छूट दी गई है।

महत्वपूर्ण निर्देश

साथ ही, सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त कर्मचारी अब भी NPS के तहत धन निकालने का आवेदन करते हैं, तो वे राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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क्या है मतलब?

इस सर्कुलर से यह बात साफ हो गई है कि जिन कर्मचारियों ने NPS का पैसा निकाला है, उन्हें ओपीएस के तहत समायोजन का मौका मिलेगा। भविष्य में अगर कोई कर्मचारी NPS से पैसा निकालेगा, तो वह ओपीएस का हिस्सा नहीं बन सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को न केवल तत्काल राहत मिली है, बल्कि OPS के तहत पेंशन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती दिख रही है। राजस्थान में सरकारी कर्मियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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