NPS Rules: आपको बता दें, की आप भी NPS में नहीं हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। ठीक हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) NPS वालों के लिए T+0 सेटलमेंट प्रणाली लागू करने जा रही हैं।
NPS Rules: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की इसका सीधा अर्थ यह हैं कि ट्रस्टी बैंक को किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे (T) तक मिलने वाला NPS योगदान उसी दिन निवेश किया जाएगा। NPS निवेशकों को इससे उसी दिन नेट एसेट वैल्यू (NAV) का लाभ मिलेगा।
वर्तमान में टी+1
अब तक ट्रस्टी बैंक से प्राप्त निवेश अगले दिन (टी+1) निवेश किया जाता हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन पहले तक प्राप्त योगदान अगले दिन निवेश किया गया।
अधिक लाभ मिल-NPS Rules
पीएफआरडीए (PFRDA) ने “पॉइंट ऑफ प्रजेंस” (POP), नोडल ऑफ आईएस और एनपीएस ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे अपने एनपीएस परिचालन को संशोधित समयसीमा के अनुरूप करें। इससे ग्राहकों को सही लाभ मिल सकेगा। पहले, निवेश में लगने में एक दिन का समय लगता था। क्योंकि वे अगले कारोबारी दिन (T+1) में निवेश किए गए थे।
NPS में निवेश-NPS Rules
यह प्रणाली निवेशकों के लिए पहले से बेहतर हो गई हैं। अब सुबह 11 बजे तक जमा किया गया डी-रेमिट पैसा भी उसी दिन लागू नेट एसेट वैल्यू (NAV) के हिसाब से निवेश किया जाएगा। पेंशन फंड रेग्युलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में जल्द लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों के बाद एनपीएस में निवेश करना आसान और तेज हो जाएगा।