Haryana Update. हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो राज्य के सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए राहत भरा साबित होगा। अब मृत्यु-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी, खासकर उनके परिवारों के लिए यह फैसला सुखदायक साबित होगा।
25 लाख रुपये तक का ग्रेच्युटी लाभ: Haryana Update
पहले, कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। यह लाभ इस साल से लागू होने वाला है और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अहम कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
ग्रेच्युटी का लाभ कौन प्राप्त करता है?
ग्रेच्युटी एक ऐसा लाभ है, जो कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद मिलती है। यह उन्हें उनके पद से रिटायरमेंट लेने, त्यागपत्र देने, या किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर दी जाती है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, तो उसे यह सहायता दी जाती है।