Haryana Update. हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब इन मरीजों को हर महीने ₹3000 की पेंशन का लाभ मिलेगा। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहत भरा है, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख तक है। ऐसे मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में शामिल करते हुए यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
कौन होगा पात्र?
इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग मरीज लाभ पाने के पात्र होंगे।
पेंशन का लाभ उन्हीं मरीजों को मिलेगा, जिनकी स्वास्थ्य स्थिति का सत्यापन हर साल सिविल सर्जन द्वारा किया जाएगा।
पेंशन में वृद्धि और संशोधन
हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने “दिव्यांग पेंशन नियम 2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, राज्य में पंजीकृत 2083 थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
हर साल ₹7.5 करोड़ का खर्च
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार को इन पेंशन योजनाओं के तहत हर साल ₹7.5 करोड़ का व्यय करना होगा। इस निर्णय से इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों और उनके परिवारों ने बड़ी राहत महसूस की है।
पेंशन के लिए शर्तें
हर साल मरीज की स्थिति की मेडिकल जांच जरूरी।
दिव्यांगता प्रमाण पत्र का हर साल सत्यापन होगा।
ठीक हो चुके मरीज पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
DAYALU Yojana: हरियाणा सरकार ने भेजे 3,882 परिवारों के खातों में 144 करोड़
मरीजों को मिली बड़ी राहत
हरियाणा सरकार के इस निर्णय को लेकर मरीजों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। सरकार का यह कदम आर्थिक बोझ को कम करेगा और इन मरीजों को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने में मदद करेगा।