Govt News: आपको बता दें, की हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSSIDC) को आदेश दिया कि पीड़ित चार आवंटियों को प्लॉट आवंटन या राशि वापिस करने में अनावश्यक देरी तथा परेशानी के कारण 5,000 से 5,000 रुपये का मुआवजा देना चाहिए।
इन आवंटियों ने औद्योगिक विकास केंद्र-Govt News
मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इन आवंटियों ने औद्योगिक विकास केंद्र (आईजीसी) साहा में प्लॉट आवंटन के लिए 10 प्रतिशत बयाना राशि जमा करके आवेदन किया था। HSIDC के आंतरिक पोर्टल पर IGC Saha (Ambala) में उन्हें सेक्टर-7 के बजाय गलती से सेक्टर-1 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। यह त्रुटि ने इन चार आवंटियों के लिए नियमित आवंटन पत्रों को रोक दिया और उन्हें समय सीमा के भीतर नहीं भेजा गया।
HSIDC द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अधिसूचित सेवा नहीं देने के बाद चारों पीड़ित आवंटियों ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग में आवेदन किया। (Govt News) संबंधित अधिकारियों से सुनवाई के बाद, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने चारों आवंटियों को 5,000 से 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया हैं।
साथ ही आयोग ने कहा कि HSIDC जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से मुआवजे की राशि वसूल सकता है, जिन्हें HSIDC के प्रबंध निदेशक चुनेगा। HSIDC को इन आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट 10 दिसंबर 2024 तक आयोग को देनी होगी, जिसमें मुआवजे के भुगतान भी शामिल हैं।