Government Scheme Haryana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत, बैंकों के माध्यम से महिलाओं को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
Haryana Government Scheme: क्या है मातृशक्ति उद्यमिता योजना?
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए शर्तें:
जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि यह योजना (Government Scheme) निगम के माध्यम से चलाई जा रही है। आवेदन करने वाली महिला उद्यमी की पारिवारिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। साथ ही, महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को पहले किसी भी ऋण में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के तहत, अगर समय पर ऋण की किस्त का भुगतान किया जाता है, तो महिला विकास निगम के जरिए हरियाणा सरकार 3 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान देगी।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना लोन का उपयोग:
इस योजना में महिलाओं को कई क्षेत्रों में लोन मिल सकता है, जिनमें डेयरी, वाहन गतिविधियां (ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, थ्री व्हीलर, छोटे सामान ढोने के वाहन आदि), ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलरिंग, बुटिक, फूड स्टॉल, आईस्क्रीम उत्पादन, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाने, टिफिन सेवा और मटके बनाने जैसी छोटी-छोटी दुकानें शामिल हैं।
उद्यमिता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे, जैसे आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग या अनुभव प्रमाण पत्र। अधिक जानकारी के लिए निगम कार्यालय, सिरसा (सिहाग हॉस्पिटल वाली गली, बैंक कॉलोनी, मकान नंबर 21) पर संपर्क किया जा सकता है या दूरभाष नंबर 01666-244050 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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