Govt Scheme : हरियाणा सरकार ने बेटियों के सिर पर रखा हाथ, मिलेंगे 71,000 रुपए

Govt Scheme : हरियाणा सरकार ने बेटियों के लिए 71000 की नई स्कीम निकाली है अब बेटियों को शादी के तहत 71000 सरकार की तरफ से मिलेंगे अगर आप भी यह पैसे लेना चाहते हैं तो नीचे जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

Govt Scheme : Hariyana में Betiyon और महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब Betiyon को 71,000 रुपये देगी। Hariyana सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन स्कीम के तहत Betiyon को 71,000 हजार रूपए मिलेंगे।

ये स्कीम Betiyon के सम्मान और गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवा/निराश्रित महिलाओं, खिलाड़ियों तथा अनाथ बालिकाओ की Betiyon का विवाह सम्मानपूर्वक सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है।

  • इस स्कीम के अंतर्गत विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे (जिनकी पारिवारिक आय 1.80 Lakh रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) उन्हें ₹51,000 रुपये दिए जाएगे।
  • एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय उन्हें ₹71,000 दिए जाएगे।
  • इसके अलावा खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1.80 Lakh रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो) तो उसे ₹41,000 रुपये मिलेंगे।
  • वहीं सभी वर्गों के परिवार (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग) जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है उन्हें ₹41,000 की मदद दी जाएगी।
  • दिव्यांगजन (जिनके परिवार की आय 1.80 Lakh रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है)। यदि नव विवाहित दम्पति दोनों ही विकलांग हैं तो उन्हें ₹51,000 और नव विवाहित दम्पति में से कोई 1 विकलांग है तो उसे 41,000 रुपये मिलेंगेGovt Scheme

    चयन process

    1. पीपीपी आय सत्यापन
    2. आयु सत्यापन

    Apply के लिए आवेदकों को ये जरूरी दस्तावेज देने होंगे

    1. आधार कार्ड
    2. बीपीएल राशन कार्ड
    3. आय प्रमाण पत्र
    4. बैंक खाता पासबुक
    5. तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
    6. निवास प्रमाण पत्र
    7. जाति प्रमाण पत्र
    8. विवाह प्रमाण पत्र
    9. वर और वधू का Birth Certificate

    Govt Scheme Apply process

    आधिकारिक अधिसूचना से अपनी पात्रता की जांच करें। इस अनुदान के लिए इच्छुक माता-पिता (लाभार्थियों) को सभी Documents के साथ एक निर्धारित प्रारूप में एक Apply संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को देना होगा।Govt Scheme

    जिला कल्याण कार्यालय आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मामले को संबंधित उपायुक्त को सौंप देगा, जो इस स्कीम के तहत मंजूरी देने वाला प्राधिकारी होगा।Govt Scheme

    RBI Update : ये काम करने से बैंक अकाउंट नहीं जाता माइनस में

    यह राशि संबंधित जिला कल्याण अधिकारी द्वारा कोषागार से निकाली जाएगी और Beti की शादी से पहले आवेदक के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। विवाह समारोह के बाद, लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि विवाह वास्तव में हुआ है।

    बता दें कि आवेदक को विवाह के बाद 6 month के भीतर विवाह पंजीकरण के साथ अपना Apply प्रस्तुत करना होगा। विवाह की तिथि से 6 monthके बाद प्राप्त किसी भी Apply पर विचार नहीं किया जाएगा।

    Leave a Comment