Pension Scheme: आपको बता दें, की हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग ने निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। पात्र बच्चों को इस योजना के तहत प्रति माह 1850 रुपये की पेंशन दी जाती है, परिवार में अधिकतम दो बच्चों तक।
हरियाणा में 5 वर्ष-Pension Scheme
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, बच्चों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रति और परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो आवेदक हरियाणा में पांच वर्ष से अधिक की अवधि की रिहायश का हलफनामा अन्य प्रमाणों के साथ दे सकता है।
माता-पिता की मृत्यु हो गई हो, वे पिछले दो वर्षों से पिता के घर नहीं रहे हों, (Pension Scheme) माता-पिता को एक वर्ष से अधिक समय तक कैद हो गया हो या माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हों साथ ही, बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की कुल वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि बच्चों के माता-पिता या अभिभावक जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने निकटतम अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या CSCS केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।