हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हाईकोर्ट ने नियमित करने का दिया आदेश!

हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम कर रहे सभी योग्य कच्चे कर्मचारियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत नियमित किया जाएगा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा मिलेगी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। वहीं, 2014 की नीति के तहत पहले से ही स्थायी किए गए कर्मचारियों को इस फैसले का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे, उनके मामलों पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह सभी पात्र कर्मचारियों को छह महीने के भीतर नियमित करे।

हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में अस्थायी, अनुबंध और अंशकालिक कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। उनकी याचिका में यह अपील थी कि 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत उन्हें नियमित किया जाए। अब कोर्ट ने इन मामलों में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि केवल 2003 और 2011 की नीति के तहत कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।

कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार नियमित होने के योग्य पाया जाता है, तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन दिया जाएगा। हालांकि, इस वेतन पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों को फिर से निर्धारित किया जाएगा, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।

इस फैसले का असर हरियाणा के हजारों कर्मचारियों पर पड़ेगा। जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत काम कर रहे हैं, वे अब छह महीने के भीतर स्थायी हो जाएंगे। हालांकि, 1996 की नीति के तहत कार्यरत कर्मचारियों को इस फैसले से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति में पात्र नहीं होंगे, उन्हें 2024 के नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा।

अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह हाईकोर्ट के इस फैसले को कितनी जल्दी लागू करती है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा और उन्हें नियमित नौकरी का लाभ मिलेगा। लाखों कर्मचारियों के लिए यह फैसला राहत की खबर लेकर आया है और उनके भविष्य को लेकर एक नई आशा जगा रहा है।

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