Bihar News : बिहार की पुलिस की तरफ से हाल ही में अपडेट मिला है कि अब जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं है जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाएगा नीचे जानिए पूरी डिटेल में
Bihar News : बिहार में पुलिस अब Land कब्जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की Land पर गैरकानूनी Kabza करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की Act 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे Case में त्वरित कार्रवाई करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।–Bihar News
Land कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करे पुलिस-
दीपक कुमार ने अपने पत्र में Land विवादों में पुलिस की लापरवाही पर चिंता जताई है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से आग्रह किया है कि इन Case को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कई बार दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की Land हड़प लेते हैं, जिससे पीड़ितों को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि वह Land कब्जाने वालों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करे, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और कानून का राज स्थापित हो।–Bihar News
Land Kabza करने वाले को गिरफ्तार करे पुलिस-–Bihar News
उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर Land पर Kabza करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की Act 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।–Bihar News
दीपक कुमार ने कहा कि Land विवाद के Case को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। लेकिन, इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता। उन्होंने अफसरो से कहा कि वे इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि Land विवाद के Case का जल्द से जल्द निपटारा हो।
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बीएनएस के तहत हो कार्रवाई-–Bihar News
दीपक कुमार ने जताया कि Land विवाद के Case को अन्य आपराधिक Case की तरह गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि बीएनएस की Act 329 और भारतीय दंड संहिता की Act 126 के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। इसीलिए उन्होंने पुलिस से मांग की कि वह ऐसे Case में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।