Sukanya Samriddhi Yojana : SSY scheme में समय से पहले पैसे निकाल सकते हैं या नहीं, जानिए नियम

Sukanya Samriddhi Yojana : भारत govt.बेटियों के लिए समय समय पर कई तरह की scheme निकलती रहती है ऐसी ही एक scheme है सुकन्या समृद्धि योजना scheme में बेटियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है लेकिन scheme की कुछ नियम व शर्तें भी है जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है लोगों के मन में कई बार यह बात भी आती है कि हम समय से पहले scheme से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं अगर आप भी इसके नियम जानना चाहते हैं तो नीचे विस्तार से जानिए-

Sukanya Samriddhi Yojana : हमारे देश में govt.के द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाए जा रहे है। तरह-तरह की schemes के द्वारा बेटियों के विकास को उड़ान दी जा रही है। इसी कम्र में बेटियों के लिए काफी पॉपुलर हो रही है। इस scheme में आप अपनी बेटी की study और शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश करके आप उसका भविष्य आसानी से सुरक्षित कर सकते है। ये योजना आने वाले समय में उनकी study और शादी के खर्चे के बोझ को कम करने में मदद करती है। पहले लड़कियों को एक बोझ समझा जाता था लेकिन govt की योजनाओं के बाद से अब बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिलने लगे है।

कैसे हुई योजना की शुरूआत (Sukanya Samriddhi Yojana)

जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत govt.ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्‍या समृद्धि योजना शरू की थी। यह scheme स्पेशली बेटियों के लिए है। इस scheme में माता-पिता बेटी की study और शादी के लिए निवेश करते हैं और जब बेटी की age 18 हो जाती है तो उसे निवेश राशि के साथ ब्याज भी मिल जाता है।

कितने समय तक करते रहना है निवेश (Sukanya Samriddhi Yojana)

भारत govt.की इस महत्वकांक्षी यालना में आपको 15 साल तक निवेश करना होता है। 15 साल पूरे होने के बाद निवेश नहीं करना होता है और बेटी की age 18 years हो जाने के बाद निकासी की जा सकती है। हालांकि, यह scheme बेटी के 21 years पूरे हो जाने के बाद मैच्योर होती है। अगर आप भी अपनी बेटी के लिए यह scheme करवाने का सोच रहे हैं तो बता दें कि बेटी की age 10 साल से कम होनी चाहिए। वर्तमान में इस scheme में govt.8.2 फीसदी का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है।

अब ये तो आप जान ही गए है कि scheme में 15 साल तक लगातार निवेश करना होता है तो ऐसे में कई बार निवेशक के मन में सवाल आता है कि क्या इस scheme को बीच में बंद किया जा सकता है। हम आपको बताएंगे कि मैच्योरिटी से पहले scheme को बंद करवाया जा सकता है या नहीं।

क्या समय से पहले बंद करवा सकते हैं ये scheme (Sukanya Samriddhi Yojana)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुकन्या समृद्धि scheme के नियमों के मुताबिक इस सुकन्या अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है। यह scheme केवल कुछ विशेष स्थिति में ही बंद होती है।

आपको बता दें कि अगर बच्चे के कानूनी अभिभावक या माता-पिता की death हो जाती है तो scheme को बीच में बंद किया जा सकता है। इस scheme में 5 साल का लॉक-इन पीरियड है। ऐसे में 5 साल के बाद ही अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है।

इसके अलावा अगर बेटी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस स्थति में अभिभावक बीमारी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाकर अकाउंट को बंद कर सकते हैं। ये सुविधा भी 5 साल के बाद लागू होती है।

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इतना ही नही, अगर बेटी या फिर अभिभावक ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है तो अकाउंट को क्लोज माना जाता है। इस स्थिति में निवेशक को केवल निवेश राशि ही मिलती है। उसे ब्याज का पैसा नहीं मिलता है। वहीं, अगर निवेशक केवल दूसरे देश में सेटल हुए हैं पर भारतीय नागरिकता है तो ऐसे में अकाउंट मैच्योरिटी तक जारी रहता है।

जानिए किस स्थिति में कब कर सकते हैं प्री-मैच्योर विड्रॉल (Sukanya Samriddhi Yojana)

सबसे पहली स्थिति तो ये हे कि बेटी की 10वीं पास होने के बाद उसकी हायर स्‍टडीज के लिए पैसे की जरूरत तो आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें आप केवल 50 फीसदी राशि ही निकाल सकते हैं। इस निकासी के लिए आपको हायर स्‍टडीज से संबंधित प्रूफ जमा करना होगा।

इसके बाद अगर मैच्योरिटी से पहले बेटी की death हो जाती है तो ऐसे में माता-पिता या अभिभावक को मैच्योरिटी से पहले पूरी राशि मिल जाती है। इसमें निवेश राशि के साथ ब्याज के पैसे भी मिलते हैं। इस स्थिति में अभिभावक को deathप्रमाण पत्र जमा करना होता है।

अगर बेटी की शादी 18 years में करते है तब आर सुकन्या अकाउंट से केवल 50 फीसदी की निकासी कर सते हैं। यह निकासी आप बेटी की शादी से एक months पहले या फिर शादी के तीन months के बाद कर सकते हैं।

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