हरियाणा: अगर बीपीएल सूची में नामांकित अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार हैं, तो उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, शादी में 51 हजार रुपये का शगुन सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों और बीपीएल सूची में शामिल लोगों को दिया जाएगा, यदि उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है।
अनुसूचित जाति के युवा उद्यमी सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए परियोजना को प्लॉट मिलने के तीन साल के भीतर शुरू करना होगा। प्रत्येक छात्रा को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश लेने वाली तीन लाख रुपये वार्षिक आय से कम पारिवारिक आय वाली छात्रा को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मजदूरों और गरीबों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे. इससे न केवल बिजली की लागत कम होगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकेगा। अब गरीबों के लिए न्यूनतम बिजली बिल की आवश्यकता नहीं है।
3 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए गुड न्यूज, हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा!