महंगी होंगी यूज्ड कारों से लेकर खाने पीने वाली चीजें: इन चीजों पर लगेगा GST

GST Council Meeting: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में कमी की संभावना थी, लेकिन इस पर फैसला अब अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। इस संबंध में जीओएम की एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में किए गए कुछ अहम फैसलों के अनुसार, 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स को HS कोड 6815 के तहत रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, यूज्ड कारों (इलेक्ट्रिक वाहनों सहित) की बिक्री से संबंधित लेन-देन पर GST को 12% से बढ़ाकर 18% करने की मंजूरी दी गई है।

जीएसटी काउंसिल ने यह भी तय किया कि फोर्टिफाइड चावल के दानों पर एक समान 5% GST लगेगा, चाहे उनका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जाए। इससे पहले इन पर अलग-अलग टैक्स दरें थीं, जो सिस्टम को जटिल बना देती थीं।

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GST Council ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना पैकेजिंग के नमकीन मसाले वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पैकेज और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी होगा। वहीं, कैरेमल पॉपकॉर्न जैसी चीनी से लिपटी किस्मों पर 18% जीएसटी लगेगा।

इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि मंत्रियों के ग्रुप के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई।

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