RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंडसइंड बैंक पर ब्याज दर से जुड़े मानदंडों का पालन न करने के लिए ₹27.30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी केंद्रीय बैंक RBI ने शुक्रवार को दी। आरबीआई ने 31 मार्च 2023 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में निरीक्षण करने के बाद यह कार्रवाई की।
निरीक्षण के बाद बैंक को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) के जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। आरबीआई ने पाया कि बैंक ने अपात्र संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत खाते खोलने के आरोपों की पुष्टि की, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया। हालांकि, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामकीय उल्लंघनों के आधार पर है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाता।
इसके अलावा, आरबीआई (RBI) ने मणप्पुरम फाइनेंस पर KYC (अपने ग्राहक को जानो) नियमों का पालन न करने के लिए ₹20 लाख का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एनबीएफसी के निरीक्षण के बाद लगाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि मणप्पुरम फाइनेंस ग्राहक स्वीकृति के दौरान पैन कार्ड की सत्यापन सुविधा का सही तरीके से उपयोग करने में असफल रहा।
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